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हिमाचल कैबिनेट की बैठक में लिए ये बड़े फैसले

ब्यूरों न्यूज़ लाइव7 शिमला 9/02/2024 : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में विभिन्न विषयों पर तीन कैबिनेट सब कमेटियों के गठन का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश 14वीं विधानसभा के बजट सत्र पर दिए जाने वाले राज्यपाल के अभिभाषण को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के संदर्भ में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम बनाने को भी स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही भंग किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के तहत पुलिस जांच के कारण लंबित विभिन्न परीक्षा परिणामों के कानूनी पहलुओं के परीक्षण के लिए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित करने को स्वीकृति प्रदान की। उद्योग मंत्री हषवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा इस उपसमिति के सदस्य होंगे।
मंत्रिमंडल ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों को आवंटित तथा पट्टे पर दी गई और लंबी अवधि से अनुपयोगी पड़ी राजस्व भूमि की समीक्षा के लिए एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस उपसमिति के सदस्य होंगे।
इसी के साथ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों में अनुपयोगी पड़े खाली भवनों की समीक्षा के लिए एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित करने का भी निर्णय लिया। नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी तथा आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा इस उपसमिति के सदस्य होंगे।
मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के बद्दी में उपमंडलाधिकारी (नागरिक) कार्यालय खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सोलन जिले के पट्टा और कांगड़ा जिला के पालमपुर में खंड विकास कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं के तहत सीधी भर्ती के माध्यम से पांच पद भरने का निर्णय लिया। यह पद हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे।
मंत्रिमंडल ने राजस्व विभाग में तहसीलदार के नौ पद और नायब तहसीलदार के 19 पद भरने का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने सोलन जिला की बद्दी तहसील के झाड़माजरी में आवश्यक पदों के सृजन सहित नया पटवार वृत्त सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में योजना विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के सात पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने किन्नौर और लाहौल-स्पीति में सहायक पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के छह पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण अधिकारी के चार पद भरने का भी निर्णय लिया गया।
लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती।
प्रदेश सरकार 1243 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से करेगी। यह जानकारी राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने दी। उन्होंने कहा कि फिजिकल वेरिफिकेशन पुलिस विभाग करेगा। इसमें पुलिस मुख्यालय की ओर से इसके नियम तैयार कर लिए गए हैं। जल्द ही इसे अमलीजामा पहनाया जाएगा। इस भर्ती में महिलाओं के लिए 30 फीसदी आरक्षण रहेगा।
लीज रूल में संशोधन, अब एक की जगह 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर लगेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश लीज रूल डायवर्ट वन भूमि में संशोधन कर इसे एक रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर करने को मंजूरी दी गई। हिमाचल में अब डायवर्ट वन भूमि की जो भी लीज होगी, वह 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर से होगी।केंद्र सरकार का केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से डायवर्जन (अपयोजन) की मंजूरी मिलती है। 2013 में यह सर्किल रेट का 10 फीसदी लिया जाता था। 2016 में इसे बढ़ाकर 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया। अब सरकार ने लीज रूल में संशोधन कर इसे 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि लीज मनी में बढ़ोतरी से सरकार के राजस्व में इजाफा होगा। बीते साल सरकार ने लीज की अवधि घटाने का फैसला लिया था। राज्य सरकार ने लीज पर जमीन लेने की अवधि को 99 वर्ष से घटाकर अधिकतम 40 साल कर दिया है।
जन्म, मृत्यु पंजीकरण के लिए अब दिसंबर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश के लोगों को अब परिवार रजिस्टर में जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए दिसंबर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने पंजायती राज नियमों में इसे लेकर बदलाव किया है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि अब लोग जब चाहे पंचायत रजिस्टर में जन्म-मृत्यु पंजीकरण करवा सकेंगे और जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकेंगे।


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